वकीलों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व न होने और सार्वजनिक परामर्श के लिए बहुत कम समय दिए जाने जैसे कारणों का हवाला देते हुए मई में गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक क़ानून में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति को भंग करने की मांग की है.