निचली अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ सीबीआई और पीड़ित परिवारों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिस पर इस समय सुनवाई चल रही है.
दिल्ली बार काउंसिल ने आप विधायक और सुप्रीम कोर्ट के वक़ील फुलका के लाभ के पद पर होने की बात कहते हुए उन्हें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और अन्य के ख़िलाफ़ कई मामलों में पीड़ितों की ओर से अदालत में पेश होने की इजाज़त नहीं दी थी.
कड़कड़डूमा कोर्ट को दिए अपने हलफ़नामे में कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर ने पॉलीग्राफ टेस्ट देने से साफ़ इंकार कर दिया है.
भारत सरकार ने पिछले दिनों कनाडा की एक विधानसभा में 1984 के सिख दंगों को ‘नरसंहार’ कहने वाले एक प्रस्ताव को नकार दिया.
वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे में सीबीआई से क्लीनचिट पा चुके कांग्रेस नेता जगदीश टाईटलर ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि वह लाई डिटेक्शन टेस्ट से गुज़रने को तैयार नहीं हैं क्योंकि यह क्रूरता जैसा है.