बिलक़ीस बानो मामले के दोषियों को केंद्र की मंज़ूरी से रिहा किया गया: गुजरात सरकार

सुप्रीम कोर्ट में बिलक़ीस बानो मामले के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के ख़िलाफ़ याचिका के जवाब में गुजरात सरकार ने कहा है कि इस क़दम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंज़ूरी दी थी. सरकार के हलफ़नामे के अनुसार, सीबीआई, स्पेशल क्राइम ब्रांच, मुंबई और सीबीआई की अदालत ने सज़ा माफ़ी का विरोध किया था.

बिलक़ीस मामले के प्रमुख गवाह ने रिहा हुए दोषी से जान को ख़तरा बताते हुए सीजेआई को पत्र लिखा

गुजरात सरकार द्वारा इसकी क्षमा नीति के तहत बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे 11 दोषियों को समयपूर्व रिहा किया गया है. इस मामले में प्रमुख गवाह रहे एक शख़्स ने आरोप लगाया है कि रिहा हुए एक दोषी ने उन्हें मारने की धमकी दी है.

बिलक़ीस मामले के दोषियों की रिहाई संबंधित रिकॉर्ड दो सप्ताह में पेश करे गुजरात सरकार: कोर्ट

गुजरात सरकार द्वारा इसकी क्षमा नीति के तहत बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के मामले में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

बिलक़ीस की इंसाफ़ की लड़ाई अब देश की ज़िम्मेदारी है

2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बिलक़ीस मामले में शामिल होने का फैसला किया था क्योंकि उसे पता था कि गुजरात सरकार बलात्कारियों और हत्यारों को बचा रही है. बीस साल बाद भी कुछ नहीं बदला है.

पूर्व नौकरशाहों ने सीजेआई से बिलक़ीस बानो मामले में ‘ग़लत फैसले को सुधारे’ जाने का आग्रह किया

पूर्व नौकरशाहों द्वारा प्रधान न्यायाधीश को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हम इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि शीर्ष अदालत ने इस मामले को इतना ज़रूरी क्यों समझा कि दो महीने के भीतर फैसला लेना पड़ा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की जांच गुजरात की 1992 की माफ़ी नीति के अनुसार की जानी चाहिए, न कि इसकी वर्तमान नीति के अनुसार.

बिलक़ीस मामला: दोषियों की सज़ा माफ़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व गुजरात सरकार को नोटिस भेजा

बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के ख़िलाफ़ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने जो किया, उसके लिए उन्हें सज़ा मिली. सवाल यह है कि क्या वे सज़ा माफ़ी के हक़दार हैं और क्या यह माफ़ी क़ानून के मुताबिक़ दी गई.

बिलक़ीस बानो मामला: दोषियों की रिहाई के बाद सुरक्षा वजहों से कई मुस्लिम परिवारों ने गांव छोड़ा

दाहोद के डीएम को सौंपे ज्ञापन में रंधिकपुर के मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि वे डर के चलते गांव छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा, ख़ासकर महिलाओं की चिंता है. जब तक 11 दोषियों की गिरफ़्तारी नहीं होती, वे नहीं लौटेंगे. 2002 दंगों में रंधिकपुर गांव में ही बिलकीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उनके परिजनों की हत्या की गई थी.

बिलक़ीस मामला: देवेंद्र फडणवीस बोले- अगर आरोपियों को सम्मानित किया गया, तो यह सही नहीं

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भंडारा ज़िले में तीन लोगों द्वारा एक महिला से बलात्कार की घटना पर विधानपरिषद में हुई चर्चा के दौरान कहा कि बिलक़ीस बानो मामले के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद रिहा किया गया, लेकिन किसी अपराध के आरोपियों को सम्मानित किया जाना ग़लत है.

बिलक़ीस बानो मामला: दोषियों की रिहाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर

बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके सात परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के ख़िलाफ़ एक याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एक अन्य याचिका माकपा नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल और लखनऊ की पूर्व प्रोफेसर व कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा ने दाख़िल की है.

बिलक़ीस मामला: एनएचआरसी की पूर्व सदस्य बोलीं- सज़ा माफ़ी से ‘क़ानून का राज’ कमज़ोर हुआ

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज सुजाता मनोहर साल 2003 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य थीं, जब आयोग ने बिलक़ीस बानो गैंगरेप मामले में हस्तक्षेप किया था. उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं पर उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते. यह सज़ा माफ़ी उनकी सुरक्षा को लेकर सही संदेश नहीं देती है.

बिलक़ीस मामला: 6,000 से अधिक लोगों ने की दोषियों की सज़ा माफ़ी का निर्णय रद्द करने की अपील

सुप्रीम कोर्ट से बिलक़ीस बानो मामले के 11 दोषियों की सज़ा माफ़ी रद्द करने का आग्रह करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत इन हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि इस तरह का निर्णय हर उस बलात्कार पीड़िता को हतोत्साहित और प्रभावित करेगा जिन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने को कहा जाता है.

सज़ा माफ़ी समिति में शामिल भाजपा विधायक बोले- बिलक़ीस के बलात्कारी ब्राह्मण, अच्छे संस्कारों वाले

बिलक़ीस बानो के बलात्कार के 11 दोषियों की सज़ा माफ़ करने वाली सरकारी समिति का हिस्सा रहे गोधरा से भाजपा विधायक सीके राउलजी ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें नहीं पता कि जेल से रिहा किए गए दोषी अपराध में शामिल थे या नहीं और यह संभव है कि उन्हें फंसाया गया हो.

बिलक़ीस मामले में सज़ा सुनाने वाले जज ने दोषियों की रिहाई पर कहा- अब सरकार को फैसला लेना है

15 अगस्त को गुजरात की भाजपा सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत बिलक़ीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे 11 दोषियों को रिहा कर दिया था.

बिलक़ीस केस: दोषियों की सज़ा माफ़ी की समिति में थे भाजपा विधायक और गोधरा मामले के गवाह

बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ा माफ़ करने वाली समिति के चार सदस्य भाजपा से जुड़े थे, जिनमें दो विधायकों के अलावा पूर्व पार्षद और गोधरा अग्निकांड मामले के गवाह मुरली मूलचंदानी शामिल थे. उस मामले में उनकी गवाही को कोर्ट ने झूठा क़रार दिया था.

‘मेरा दुख सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए है जो इंसाफ़ पाने को अदालतों में लड़ रही हैं’

बिलक़ीस बानो की वकील द्वारा जारी बयान में उन्होंने गुजरात सरकार से उनके बलात्कार के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के फ़ैसले को वापस लेने और बिना डर और शांति से जीने का उनका अधिकार लौटाने की अपील की है. उन्होंने सवाल किया, 'क्या एक औरत को मिले इंसाफ़ का यही अंत है?'