ठाणे के आदिवासी इलाकों के लोगों ने अदालत के समक्ष शिकायत की थी कि प्रशासन ने उन्हें खाद्यान्न देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनके आधार कार्ड आरसीएमएस पोर्टल से जुड़े हुए नहीं हैं. कोर्ट ने एनएफएसए के तहत राशन कार्ड की वैधता बताते हुए कहा कि आधार को अनिवार्य रूप से लागू करना आठ फरवरी 2017 को जारी केंद्र की अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन है.
अगर आधार बनाने वाली एजेंसी यूआईडीएआई इस पर सहमति जता देती है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और आधार अधिनियम, 2016 में संशोधन के बिना ही वोटर कार्ड के साथ आधार को लिंक करने का रास्ता साफ़ हो जाएगा.
फिल्म के निर्देशक सुमन घोष ने बताया कि आधार नंबर जारी करने वाली सरकारी एजेंसी यूआईडीएआई के अधिकारियों ने जनवरी में फिल्म दिखाने को कहा था. इसे पांच फरवरी को ही रिलीज़ होना था, लेकिन एक सप्ताह पहले ही अचानक इसे रोक दिया गया. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को 2019 में हरी झंडी दे दी थी.
तीन जनवरी 2018 को द ट्रिब्यून अख़बार में प्रकाशित पत्रकार रचना खेड़ा की रिपोर्ट में बताया गया था कि पेटीएम के ज़रिये सिर्फ़ 500 रुपये का भुगतान करने पर दस मिनट के भीतर एक एजेंट ने उन्हें लॉग-इन आईडी और पासवर्ड दिया, जिससे फोटो, फोन नंबर और ईमेल सहित किसी भी आधार नंबर की पूरी जानकारी ली जा सकती थी.
सितंबर 2018 में केंद्र सरकार की आधार योजना को लेकर दिए अपने फ़ैसले की समीक्षा के अनुरोध वाली याचिकाओं को बहुमत से ख़ारिज करते हुए पीठ ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है.
इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद राज्य की विधानसभा को कोरोना वायरस के मद्देनजर अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है.
आंकड़ों के अनुसार, 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं. अब 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में कहा, 'एनपीआर के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे. अगर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है तो उसे साझा करने की जरूरत नहीं है.'
वीडियो: द वायर द्वारा प्राप्त किए गए आधिकारिक दस्तावेज़ों से खुलासा होता है कि किस तरह केंद्र की मोदी सरकार काफी पहले से एनपीआर में आधार को ‘अनिवार्य’ करने का न सिर्फ़ मन बना चुकी थी, बल्कि करीब 60 करोड़ आधार नंबर को एनपीआर से जोड़ने का काम भी पूरा हो चुका है.
विशेष रिपोर्ट: द वायर द्वारा प्राप्त किए गए आधिकारिक दस्तावेज़ों से पता चलता है कि 15 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्कालीन प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें आधार जारी करने, एनपीआर डेटाबेस के साथ आधार नंबर को जोड़ने और समय-समय पर एनपीआर में आधार नंबर अपडेट करने को लेकर चर्चा की गई थी.
द वायर एक्सक्लूसिव: दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने एनपीआर में अनिवार्य रूप से आधार इकट्ठा करने के लिए आधार क़ानून या नागरिकता क़ानून में भी संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था.
द वायर एक्सक्लूसिव: गृह मंत्रालय आश्वासन दे रहा है कि जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें एनपीआर अपडेट करने के दौरान ऐसे दस्तावेज़ देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. हालांकि प्राप्त किए आधिकारिक दस्तावेज़ सरकार के इन आश्वासनों पर सवालिया निशान खड़े करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में कहा था कि केंद्र इस संबंध में तीन हफ्ते के भीतर दिशानिर्देश जारी करे.
संगठन ने आयोजकों से कहा कि गैर-हिंदुओं का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए प्रवेश स्थल पर आधार कार्ड अनिवार्य करें.
सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार से कहा कि हम सिर्फ़ यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि ऑनलाइन अपराध कहां से शुरू हुआ उसका पता लगाने की हमारे पास तकनीक नहीं है.