दिल्ली: नगर निगम में ‘एल्डरमैन’ नियुक्ति के उपराज्यपाल के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बरक़रार रखा

दिल्ली नगर निगम में 250 निर्वाचित और 10 नामांकित सदस्य होते हैं. शीर्ष अदालत ने पिछले साल इसी मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि उपराज्यपाल को 'एल्डरमैन' को नामित करने की शक्ति देने का मतलब होगा कि वह एक निर्वाचित नागरिक निकाय को अस्थिर कर सकते हैं.