मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मांस की दुकानों में मृत पशुओं के शव बाहर रखने पर रोक लगाई जाए. हालांकि उन्हें फ्रिज या किसी अन्य बर्तन में रखा जा सकता है, लेकिन इसका बाहर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकते.
मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मांस की दुकानों में मृत पशुओं के शव बाहर रखने पर रोक लगाई जाए. हालांकि उन्हें फ्रिज या किसी अन्य बर्तन में रखा जा सकता है, लेकिन इसका बाहर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकते.