इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम द्वारा प्रदत्त असाधारण और असामान्य शक्तियों का प्रयोग करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनके प्रावधानों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है.