पश्चिम बंगाल लोकायुक्त अधिनियम, 2003 के अनुसार कोई भी जांच एक साल के भीतर पूरी की जानी चाहिए. आरटीआई के तहत मिली जानकारी दिखाती है कि 10 जनवरी को अपना तीन साल का कार्यकाल ख़त्म करने वाले लोकायुक्त अशीम कुमार रॉय ने शुरुआती 26 महीनों में कोई जांच पूर्ण नहीं की.