वीडियो: आम तौर पर ऐसा समझा जाता है कि आयुर्वेदिक दवाओं से कोई साइड-इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई उत्पाद 'प्राकृतिक' है, तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. लेकिन यह पूरा सच नहीं है. ये दवाएं किसी भी तरह के रेगुलेशन के अभाव में आम लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव छोड़ रही हैं. सवाल सेहत का की इस कड़ी में इसी बारे में बात की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को कहा कि पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसके लिए कोई अनुभवजन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है.
केरल के डॉक्टर केवी बाबू ने केंद्र से शिकायत करते हुए कहा है कि ख़ुद केंद्रीय मंत्रालय के कई निर्देशों और प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बावजूद पतंजलि के हर्बल उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर उत्तराखंड के अधिकारियों ने पतंजलि आयुर्वेद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की है.
केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने यह क़दम कन्नूर स्थित नेत्र रोग विशेषज्ञ केवी बाबू की शिकायत पर उठाया है. विभाग ने कहा है कि बाबू ने पतंजलि के विज्ञापनों के 29 उदाहरणों का दस्तावेज़ीकरण किया है, जो कथित तौर पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 का उल्लंघन करते हैं.