बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की शुरुआत इस बारे में दर्ज दो एफआईआर 197 और 198 से हुई थी. पहली एफआईआर विध्वंस के ठीक बाद अयोध्या थाने में लाखों अज्ञात कारसेवकों के ख़िलाफ़ दर्ज हुई थी और दूसरी जिसमें भाजपा, संघ और बाकी संगठनों के नेता नामजद थे.
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा नेताओं समेत 32 आरोपियों को बरी किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि विशेष सीबीआई अदालत का यह फैसला ग़लत है. अदालत ने सबूतों को नज़रअंदाज़ कर यह निर्णय दिया है. वहीं राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले के मुद्दई रहे इक़बाल अंसारी ने इस फैसले का स्वागत किया है.
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा नेताओं समेत 32 लोगों को बरी करते हुए विशेष सीबीआई अदालत ने कहा था कि कुछ अराजक कारसेवकों के समूह द्वारा मस्जिद गिराई गई थी और ऐसे लोगों को रामभक्त नहीं कहा जा सकता है. मस्जिद गिराना पूर्व नियोजित साज़िश नहीं थी.
समाज से न्याय का बोध लुप्त हो सकता है, उससे भी ख़तरनाक है जब वह इंसाफ़ की परवाह ही न करे. भारत का बहुसंख्यक समाज अभी अपने बाहुबल के नशे में है. न्याय उसके लिए अप्रासंगिक हो चुका है. वह जानता है कि उसके नाम पर जो हो रहा है, वह अन्याय है, लेकिन वह इससे परेशान नहीं बल्कि प्रसन्न है.
बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए 1992 में जस्टिस एमएस लिब्रहान की अगुवाई में लिब्रहान आयोग का गठन किया गया था, जिसने साल 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. आयोग ने कहा था कि कारसेवकों का जुटान अचानक या स्वैच्छिक नहीं था, बल्कि योजनाबद्ध था.
वीडियो: 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कारसेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया, जिसे लेकर देशभर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, हिंसा हुई और हज़ारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि सीबीआई पर्याप्त सबूत नहीं दे सकी. बाबरी मस्जिद विध्वंस सुनियोजित नहीं था और असामाजिक तत्व गुंबद पर चढ़े थे. हालांकि, विध्वंस के गवाहों में से एक वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान फैसले पर सवाल उठा रहे हैं.
विशेष सीबीआई अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि सीबीआई पर्याप्त सबूत नहीं दे सकी. बाबरी मस्जिद विध्वंस सुनियोजित नहीं था और असामाजिक तत्व गुंबद पर चढ़े थे.
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि अब ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए. विपक्ष ने इस निर्णय को तर्कहीन बताया है.
काशी-मथुरा के मंदिरों को ‘मुक्त’ कराने की दक्षिणपंथी समूहों की मांग पर संघ ने कहा- हम ज़ोर नहीं देंगे
हिंदू संतों के एक संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस हफ़्ते की शुरुआत में कहा कि वे राम जन्मभूमि आंदोलन की तर्ज पर वाराणसी और मथुरा के ‘हिंदू मंदिरों को मुक्त' कराने के लिए अभियान शुरू करेंगे. इसके बाद आरएसएस ने कहा कि इसके लिए ज़ोर नहीं देगा.
300 साल पुराना जन्मस्थान मंदिर 1980 के दशक में शुरू हुए रामजन्मभूमि आंदोलन के पहले राम के जन्म से जुड़ा था और एक मुस्लिम ज़मींदार द्वारा दान दी गई ज़मीन पर बनाया गया था. यह राम की सह-अस्तित्व वाली उस अयोध्या का प्रतीक था, जिसका नामो-निशान अब नज़र नहीं आता.
1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह सहित 32 लोग आरोपी हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की समयसीमा 31 अगस्त निर्धारित की थी.
सीबीआई की विशेष अदालत बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 32 आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है. वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपने बयान में कहा कि वे मस्जिद ढहाने की साज़िश में किसी भी तरह शामिल नहीं थे और राजनीतिक कारणों से मामले में अनावश्यक रूप से घसीटे गए.
सीबीआई की विशेष अदालत बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 32 आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है. भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह ने अपने बयान में कहा कि उन पर केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इशारे पर मुक़दमा चलाया गया.
विशेष सीबीआई अदालत 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में 32 आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है. इस मामले में भाजपा नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज होना अभी बाकी है.