पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र जारी किए गए प्रशासनिक दिशानिर्देशों के तहत ही आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र जारी किए गए प्रशासनिक दिशानिर्देशों के तहत ही आरोपियों को रिहा किया जाना चाहिए.