वीडियो: जान-बूझकर क़र्ज़ न चुकाने वालों यानी विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया है. इसके मुताबिक जिन लोगों या कंपनियों ने बैंकों से या किसी फाइनेंशियल इकाई से क़र्ज़ लिया है. इसे चुकाने की हैसियत में थे, मगर क़र्ज़ नहीं चुकाया, वह बैंकों के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं.
केनरा बैंक ने तिरुचिरापल्ली की सोशल सर्विस सोसाइटी को 48.8 लाख रुपये की राशि, जो 1994-95 में 1,540 लोगों को क़र्ज़ दी गई थी, को चुकाने के लिए उत्तरदायी बनाने का अनुरोध किया था, जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था. बैंक ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसने हाईकोर्ट का निर्णय बरक़रार रखा.
यह मामला तिरुवनंतपुरम के नेयाटिनकारा का है. सात लाख का क़र्ज़ न चुका पाने और घर की कुर्की के डर से मंगलवार को मां-बेटी ने करोसिन डालकर ख़ुद को आग लगा ली थी.
शिरडी इंडस्ट्रीज़ को एनसीएलटी से मिले रिवाइवल पैकेज, ख़ासकर इसे कर्मचारियों के बकाया पीएफ को 5-7 साल तक टालने की अनुमति कैसे मिली, इसकी पड़ताल की जानी चाहिए.
जन गण मन की बात की 221वीं कड़ी में विनोद दुआ नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी और 2.41 लाख करोड़ रुपये के क़र्ज़ को बट्टे खाते में डालने पर चर्चा कर रहे हैं.
सरकारी बैंकों ने 2014-15 से सितंबर 2017 तक 2.41 लाख करोड़ रुपये का क़र्ज़ बट्टे खाते में डाला: सरकार
वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में रिज़र्व बैंक के हवाले से एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी.
2010 तक पीयूष गोयल एक डिफॉल्टर कंपनी शिरडी इंडस्ट्रीज़ के निदेशक थे, जिसने सरकारी बैंकों से लिया क़र्ज़ चुकाया नहीं, उल्टे एक अन्य कंपनी के ज़रिये गोयल की पत्नी की फर्म को 1.59 करोड़ रुपये का अनसिक्योर्ड लोन दिया.
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2017 तक कुल 1,762 डिफाल्टरों के ऊपर भारतीय स्टेट बैंक का 25,104 करोड़ रुपये बकाया है. वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों का 8,915 डिफाल्टरों पर 92,376 करोड़ रुपये बकाया है.