उत्तर प्रदेश के बरेली की एक अदालत ने किसी दबाव में एक निराधार, मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर, मामले के दो जांच अधिकारियों और सर्कल ऑफिसर के ख़िलाफ़ उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.