सीबीआई ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से ज़मीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा तथा हेमा के अलावा कई उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ यह एफ़आईआर दर्ज की गई है. यह कथित घोटाला तब का है, जब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव संप्रग सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री थे.
झारखंड की राजधानी रांची के चारा घोटाले के पांच मामलों में से सभी में अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ज़मानत मिल चुकी है. अब उनके ख़िलाफ़ पटना में ही चारा घोटाले के मामले विचाराधीन रह गए हैं.
कोर्ट ने चारा घोटाला के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा पूर्व सांसद आरके राणा को भी पांच वर्ष क़ैद और 60 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है. पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बेक जूलियस को 4 साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने का दंड मिला है.
सीबीआई अदालत ने राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के अलावा 74 अन्य को चारा घोटाले से जुड़े 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार गबन मामले में दोषी ठहराया है. लालू को चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सज़ा सुनाई जा चुकी है. इनके अलावा बांका-भागलपुर कोषागार से अवैध रूप से धन की निकासी से संबंधित एक और मामला सीबीआई पटना के समक्ष लंबित है.