सुनिश्चित करें कि कोई भी पेय पदार्थ ‘हेल्थ ड्रिंक’ के रूप में न बेचा जाए: एनसीपीसीआर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपभोक्ता मामलों के विभाग को पत्र लिखकर सिफ़ारिश की है कि स्टोर/दुकानों में हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी के तहत कोई भी पेय, पाउडर से तैयार होने वाले पेय और अन्य समान उत्पाद नहीं बेचे जाने चाहिए.