कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार के प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक के बारे में कहा कि यह वीडियो डालने, पॉडकास्ट बनाने या समसामयिक मामलों के बारे में लिखने वाले किसी भी व्यक्ति को 'डिजिटल समाचार प्रसारक' मानता है और इन्हें अनावश्यक रूप से नियमों के दायरे में लाता है.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 या प्रसारण विधेयक को सेंसरशिप चार्टर के बतौर देखा जा सकता है, जहां 'केंद्र सरकार' स्वतंत्र समाचारों को सेंसर बोर्ड जैसे दायरे में घसीटना चाहती है.