महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के पास अगर जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से राज्य के किसी भी हिस्से में जाने के लिए ई-पास या कोरोना-फ्री सर्टिफिकेट की बाध्यता समाप्त कर दी गई है. राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण मार्च में बस सेवा बंद कर दी गई थी.
कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में अपनी आजीविका खो चुके कामगार कुछ समय पहले पैदल चलकर, साइकिल चलाकर और ट्रकों के ज़रिये यहां तक कि कंटेनर ट्रकों और कंक्रीट मिक्सिंग मशीन वाहन में छिपकर आनन-फानन में बिहार स्थित अपने घर लौटे थे.