साइफ़र के बाद तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान और पत्नी को 14 साल की सज़ा

तोशाखाना मामले में अदालत ने इमरान ख़ान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से भी रोक दिया गया है और प्रत्येक पर लगभग 23 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बीते 30 जनवरी को इमरान और उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद क़ुरेशी को साइफ़र मामले में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी.