वीडियो: रिज़र्व बैंक ने बीते मई में 2016 की नोटबंदी में लाए गए दो हज़ार रुपये के नोट को चलन से बाहर किए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि इन्हें 30 सितंबर तक बदला जा सकता है. बाद में यह समयसीमा सात अक्टूबर तक बढ़ाई गई. फिर कहा गया कि जो लोग अब भी नोट नहीं बदल सके, वे आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों से जाकर नोट बदल सकते हैं.
भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से दो हज़ार रुपये मूल्यवर्ग के नोट को वापस लेने के निर्णय को सही ठहराने के लिए जो भी तर्क दिए गए हैं, उनमें से कोई भी मान्य नहीं है.
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 'कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम की ओर बढ़ना' सरकार की नीति है.