अगस्त 2023 में तमिलनाडु सरकार ने तिरुनेलवेली ज़िले के एक स्कूल में अनुसूचित जाति के दो बच्चों पर छात्रों के एक समूह द्वारा हमला किए जाने के बाद मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के. चंद्रू को जातिगत हिंसा और भेदभाव रोकने के लिए सरकार को सुझाव देने को कहा था.