केंद्रीय गृह मंत्रालय विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के कथित उल्लंघन के मामले में ऑक्सफैम इंडिया के कामकाज की सीबीआई से जांच की सिफ़ारिश की है. दावा किया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया ने कथित तौर पर कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के माध्यम से सीपीआर को धन भेजा.