आरोपियों से मिलने के बारे में कर्नल पुरोहित ने अपने नए बयान में कहा कि वे जिससे भी मिले, सेना के ख़ुफिया अधिकारी के बतौर मिले.
विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जनता के प्रति जवाबदेही के बजाय अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं. यह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है.
सोहराबुद्दीन शेख़ एनकाउंटर मामले में सीबीआई अब तक 15 लोगों को आरोप मुक्त कर चुकी हैं जिसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात एटीएस के पूर्व अधिकारी डीजी वंज़ारा भी शामिल हैं.
घोटाले में अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आया. 280 करोड़ की धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में केस दर्ज कर प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की जांच. आभूषण कंपनियां गीतांजलि, गिन्नी और नक्षत्र जांच के घेरे में.
हाई-प्रोफाइल आरोपियों की रिहाई, ज़मानत और गवाहों पर दबाव होने जैसे कई सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एम थिप्से ने इस मामले को न्यायतंत्र की असफलता कहा है.
मामले में अब तक 30 गवाह बयान से मुकरे. नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि गवाहों को सुरक्षा देना सीबीआई का दायित्व. मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती.
जज लोया की मौत की स्वतंत्र जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग करते हुए सांसदों ने राष्ट्रपति से कहा कि उन्हें सीबीआई और एनआईए की जांच पर यक़ीन नहीं है.
एसटीएफ ने व्यापमं के सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा से एक हार्ड डिस्क बरामद की थी. जिसमें बिचौलियों की एक्सेल शीट में 14 उम्मीदवारों के नाम के आगे उमा भारती लिखा था.
सीबीआई ने कानपुर और दिल्ली में शुक्रवार देर रात चलाए अभियान के तहत गिरफ़्तार किए गए लोगों पर तमाम क्लाइंट से मासिक और त्रैमासिक घूस लेने का आरोप है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2005 को अपने फैसले में 64 करोड़ रुपये की दलाली मामले में हिंदुजा बंधुओं सहित सारे आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था.
नवंबर से शुरू हुई सुनवाई में अब तक अभियोजन के 40 गवाहों में से 27 गवाह बयान से मुकर चुके हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से यह भी पूछा कि वह क्यों नहीं चाहती कि मामले की सुनवाई जल्द हो.
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की अदालती कार्यवाही की मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी पाबंदी को नौ पत्रकारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह पाबंदी हटा दी. उनकी जीत पत्रकारिता की जीत है.
कई पुलिसकर्मियों ने अपने उन पुराने सहकर्मी, जो इस मामले में आरोपी हैं, को पहचानने से इनकार कर दिया है.
अदालत ने कहा कि इस तरह की पाबंदी अनुचित है और यह पत्रकारों के अभिव्यक्ति की आज़ादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है.