कोचिंग संस्थान विज्ञापनों में सफलता दर या चयनित छात्रों की रैंक के बारे में झूठे दावे न करें: केंद्र

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कोचिंग संस्थानों के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं. सीसीपीए ने स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हुए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है और भ्रामक विज्ञापनों के लिए उनमें से नौ पर जुर्माना लगाया है.

‘भ्रामक’ विज्ञापनों के लिए आईएएस कोचिंग सेंटरों को उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नोटिस भेजा

देश के शीर्ष उपभोक्ता निगरानी संगठन ‘केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण’ की मुख्य आयुक्त ने बताया कि ‘भ्रामक’ विज्ञापन जारी करने के लिए 20 कोचिंग संस्थानों में से चार पर जुर्माना लगाया गया है. चार संस्थानों में से दो ने जुर्माना जमा कर दिया है, जबकि अन्य दो ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है.

उत्पाद प्रचार करते समय सोशल मीडिया ‘इंफ्लुएंसर्स’ को अपने भौतिक हित बताने होंगे: केंद्र

उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सोशल मीडिया मंचों पर किसी उत्पाद या सेवाओं के बारे में राय रखने वाले ‘इंफ्लुएंसर्स’ को तस्वीर, वीडियो या लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिये उत्पाद का विज्ञापन करने की स्थिति में उसी दौरान दर्शकों को यह भी जानकारी देनी होगी कि उक्त विज्ञापन में उनके क्या हित हैं. उल्लंघन की स्थिति में ज़ुर्माना लगाया जाएगा.

हैमलीज़, आर्चीज़, अन्य स्टोर से ज़ब्त किए बिना बीआईएस निशान वाले 18,600 खिलौने: सरकार

सरकार ने कहा कि ज़ब्त किए गए खिलौनों में स्थानीय स्तर पर निर्मित के साथ आयातित खिलौने भी हैं. कुछ खिलौनों में अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) निशान नहीं था तो कुछ की लाइसेंस संख्या फ़र्ज़ी थी. इसके अलावा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को खिलौनों में गुणवत्ता नियंत्रण के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.

कंपनियां प्रतिबंधित पदार्थों के सरोगेट विज्ञापन बंद करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी: सरकार

उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ऐसे देखा गया है कि संगीत सीडी, क्लब सोडा और पैकेज्ड पेयजल की आड़ में कई मादक उत्पादों और पेय पदार्थों का विज्ञापन किया जा रहा है, जबकि चबाने वाले तंबाकू और गुटखे ने सौंफ और इलायची का आवरण ले रखा है. ऐसे कई प्रमुख ब्रांड दिग्गज हस्तियों को अनुबंधित कर रहे हैं, जो अन्य लोगों के साथ प्रभावित होने वाले युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं.

डॉक्टर की पर्ची के बिना आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं ऑनलाइन न बेचें: सीसीपीए

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कहा है कि डॉक्टर की निगरानी के बिना आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. प्राधिकरण ने कहा कि वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर सकता है, अगर जांच के बाद यह पाया जाता है कि क़ानूनी ढांचे के उल्लंघन में किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा ऐसी दवाओं की बिक्री के लिए पेशकश की जाती है.

भ्रामक विज्ञापनों के लिए सीसीपीए ने सेंसोडाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सेंसोडाइन के ‘दुनियाभर में दंत चिकित्सकों द्वारा रेकमेंडेड' और 'दुनिया का नंबर एक सेंसेटिविटी टूथपेस्ट' का दावा करने वाले विज्ञापन को सात दिन के अंदर हटाने के लिए कहा है.

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नियमों के उल्लंघन को लेकर सेंसोडाइन के विज्ञापन पर रोक लगाई

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर लिमिटेड से इसके उत्पाद सेंसोडाइन और नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग लिमिटेड के ख़िलाफ़ अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार में भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार गतिविधियों के इस्तेमाल को लेकर रिपोर्ट तलब की है.