महिला कर्मचारी वैवाहिक कलह की स्थिति में पेंशन के लिए संतान को नामित कर सकती हैं: केंद्र

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश में कहा गया है कि उन सभी मामलों में जहां महिला ने तलाक़ की याचिका या घरेलू हिंसा या आईपीसी के कोई मामले दायर किए हैं, उनमें नया संशोधन एक महिला सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन को उनके पति के बजाय पात्र संतान को देने की अनुमति देता है.