दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि कुलपति एम. जगदीश कुमार के पास केंद्रों या विशेष केंद्रों के अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विधान में नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद को दिया गया है. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही जेएनयू के नौ केंद्रों के प्रमुखों के ‘कोई भी बड़ा फ़ैसला’ लेने पर भी रोक लगा दी है.