यह मामला उत्तर प्रदेश के एक दिहाड़ी मज़दूर के बेटे का है. आईआईटी धनबाद के इस छात्र को एडमिशन के लिए 17,500 रुपये फीस देनी थी, जो उन्होंने किसी तरह एकत्र तो की, लेकिन शुल्क जमा करने की आख़िरी तिथि पर भुगतान करने में कुछ समय से चूक गए.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यसचार श्रीशनंदा ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के एक मुसलमान बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है.