गुजरात हाईकोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष निर्धारित करने वाली राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा है कि तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल में दाख़िला दिलाने वाले माता-पिता एक ‘ग़ैर-क़ानूनी कृत्य’ कर रहे हैं.