दिल्लीः कोर्ट ने 2015 के एक मामले में ताहिर हुसैन को बरी करते हुए कहा- उनके ख़िलाफ़ साक्ष्य नहीं

यह मामला नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए ताहिर हुसैन द्वारा एक खंभे पर बोर्ड लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का था. चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपने फ़ैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के पास यह साबित करने के लिए रत्तीभर भी सबूत नहीं हैं कि हुसैन या उनकी तरफ से किसी ने वह होर्डिंग लगाया था.