एनआईए अदालत ने कर्नल पुरोहित की याचिका ख़ारिज करते हुए सात लोगों के ख़िलाफ़ आतंकी षड्यंत्र, हत्या और आपराधिक साज़िश के आरोप तय किए.
एनआईए की विशेष अदालत ने दिया फ़ैसला, आईपीसी और यूएपीए की धाराओं के तहत चलेगा मामला.
एनआईए ने पुरोहित को ज़मानत देने का विरोध करते हुए कहा था कि उनके पास पुरोहित के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत हैं.