महिलाएं अपने साथियों के ख़िलाफ़ बतौर हथियार बलात्कार-रोधी क़ानून का दुरुपयोग कर रही हैं: कोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वयस्कों के बीच सहमति से बने शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता, अगर दोनों में से किसी एक पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया हो. ओडिशा हाईकोर्ट ने भी बीते दिनों ऐसा ही एक फैसला सुनाया था.