दिल्ली की एक अदालत एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे कथित तौर पर उसके घर से उठाया गया था, अवैध हिरासत में रखा गया और फिर एक ‘मुठभेड़’ में पैर में गोली मार दी गई थी. अदालत ने पाया कि औपचारिक गिरफ़्तारी 13 नवंबर को की गई थी, हालांकि उस व्यक्ति को कथित मुठभेड़ में गोली दो नवंबर को मारी गई थी.