किसी अपराध में दोषी पाए गए सदन के सदस्यों पर आजीवन प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि जब विधायिका छह साल के प्रतिबंध की बात करती है तो हम आजीवन प्रतिबंध की बात कैसे कह सकते हैं. कोर्ट ने जोड़ा कि अदालतें दोषी सांसदों/विधायकों के लिए अयोग्यता की अवधि निर्दिष्ट नहीं कर सकतीं.