आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को सबसे पहले सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. वह बीते 105 दिनों से जेल में बंद हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को जमानत देने से बीते शुक्रवार को इनकार कर दिया था.
चूंकि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम आईएनएक्स मामले में ही ईडी द्वारा दर्ज एक अन्य केस में गिरफ्तार किए गए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वे जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं.
दिल्ली की अदालत में दायर आरोप-पत्र में सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में क़रीब 10 लाख रुपये की रिश्वत दिए जाने का आरोप लगाया है. वहीं, अंतिम रिपोर्ट में आरोपी से सरकारी गवाह बनीं इंद्राणी मुखर्जी का भी नाम है.
आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ईडी को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम से पूछताछ करने और गिरफ़्तार करने की अनुमति दी थी. हालांकि, अदालत ने ईडी को चिदंबरम से राउज एवेन्यू अदालत परिसर में पूछताछ की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा था कि सार्वजनिक रूप से गिरफ़्तार करना उनके सम्मान के लिहाज से ठीक नहीं है.
आईएनएक्स मीडिया मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा 21 अगस्त को नई दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था. वह तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं.
पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में कथित अनियमितता के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था.
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वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंज़ूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने 15 मई, 2017 को उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया था.
सीबीआई ने बीते 21 अगस्त को पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. चिदंंबरम को अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अब ईडी उन्हें हिरासत में ले सकती है.
बीते 21 अगस्त की रात पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से वह सीबीआई की हिरासत में हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुनील गौड़ ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पिछले हफ्ते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था.
इससे पहले जून महीने में भारतीय राजस्व सेवा के 27 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार और विभिन्न आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी गई थी. इनमें से 12 अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से थे.