गोधरा में जुलाई 2020 में दो लोगों के ख़िलाफ़ हत्या के इरादे से गोवंश ले जाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. अब अदालत ने इसे ख़ारिज करते हुए दो आरोपियों को बरी कर दिया और निर्देश दिया कि झूठे केस के लिए तीन पुलिसकर्मियों और दो पंच गवाहों के ख़िलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की जाए.
उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले के अलापुर थाना क्षेत्र की ककराला पुलिस चौकी में का मामला. युवक की पहचान 22 वर्षीय रेहान शाह के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि चौकी के अंदर पूछताछ के दौरान रेहान को करंट का झटका दिया गया और उनके गुप्तांग में प्लास्टिक की पाइप डाल दी गई थी. बाद में पुलिसकर्मियों ने उन्हें छोड़ने के एवज में पांच हज़ार रुपये की रिश्वत भी ली थी.