राजस्थान के अलवर ज़िले की घटना. 20 जुलाई 2018 को रकबर ख़ान और उनके एक साथी पर गो-तस्करी के संदेह में गोरक्षकों की भीड़ ने हमला कर दिया था. बर्बर पिटाई के बाद रकबर की मौत हो गई थी, जबकि उनके साथी बचकर भाग निकलने में सफल रहे थे.
बनासकांठा के सरदारकृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय ने 82 पशुओं की नीलामी का एक विज्ञापन दिया था, जिसे बाद में साल 2018 के एक आदेश का हवाला देते हुए अंतिम समय पर रद्द कर दिया गया. किसानों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई, जिसके चलते उनका पैसा और समय दोनों बर्बाद हुए.
नए क़ानून के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर सात साल की अधिकतम सज़ा और पांच लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है. इससे कर्नाटक में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और पशुओं की तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार और पशुवध करने वालों के लिए सख़्त सज़ा का प्रावधान है.
चार साल पहले महाराष्ट्र द्वारा गोहत्या विरोधी क़ानून बनाने के बाद गोवा पूरी तरह से कर्नाटक पर निर्भर हो गया था. अब कर्नाटक में भी ऐसा ही क़ानून लागू हो गया है. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में बीफ़ की आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन देते हुए कहा कि वह भी गोमाता को पूजते हैं, लेकिन वहां की 30 फ़ीसदी अल्पसंख्यक जनता की देखभाल की ज़िम्मेदारी भी उनकी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 के तहत पशु की खाल को लेकर कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए खाल रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इस तरह अपराध का मामला नहीं बनता है.
साल 2010 के विधेयक में संशोधन करते हुए कर्नाटक की मौजूदा बीएस येदियुरप्पा सरकार ने गाय और बछड़ों के अलावा भैंस एवं उनके बच्चों की हत्या को भी प्रतिबंधित किया है. इसके लिए सात साल की सज़ा से लेकर पांच लाख के जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है.
राज्य में इस साल 19 अगस्त तक रासुका के तहत गिरफ़्तार 139 में से 76 लोगों पर गोहत्या के आरोप हैं. हाईकोर्ट ने गोहत्या के मामलों में पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों की विश्वनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी कोई मांस बरामद होता है, तो फॉरेंसिक जांच कराए बिना ही उसे गोमांस क़रार दे दिया जाता है.
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) ने बताया कि एक जनवरी 2020 से आठ जून 2020 तक गोवध निवारण कानून के तहत 867 मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर दिए गए हैं, जबकि 44 मामलों में रासुका और 2197 मामलों में गैंगस्टर एक्ट और 1,823 मामलों मे गुंडा एक्ट लगाया गया है.
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अनुसार गोहत्या के लिए अधिकतम 10 साल सश्रम कारावास के साथ पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके तहत गायों और गोवंशीय पशुओं को अवैध रूप से लाने-जाने के मामले में चालक, परिचालक और वाहन के मालिक पर भी आरोप लगाया जाएगा.
बीते जून महीने में निचली अदालत ने गोहत्या के लिए गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2017 के तहत राजकोट ज़िले के सलीम मकरानी को दस साल की सज़ा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द करते हुए सलीम की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है.
मैं प्रधानमंत्री के समर्थन में पत्र लिखने वाले 62 दिग्गजों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. ये अगर चाहते तो देश की छवि खराब करने वाले उन 49 लोगों की लिंचिंग भी कर सकते थे. मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बजाय इसके चिट्ठी लिखकर उन्होंने देश के बाकी लट्ठधारी राष्ट्रवादियों के सामने बहुत बड़ा आदर्श पेश किया है.
लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के संबंध में उपाय सुझाने के लिए पिछले साल मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था, अब इसकी अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा और लोगों को पीट-पीट कर मारने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिए गए निर्देशों पर अमल नहीं करने के आरोपों पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है.
मामला खंडवा ज़िले का है, जहां रविवार को ग्रामीणों की भीड़ ने आठ ट्रकों में गोवंश ले जा रहे लोगों पकड़कर उनके हाथ रस्सी से बांधे, खदेड़ते हुए थाने तक लेकर गए और गोमाता की जय के नारे लगवाए.
देश में पहली बार गोकशी पर 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है. दोषी पर बछड़ा चुराने और उसे मारकर अपनी बेटी के शादी समारोह में परोसने का आरोप था.