दिल्ली नगर निगम की नई मांस दुकान लाइसेंस नीति के अनुसार, किसी धार्मिक स्थल या श्मशान घाट से मांस की दुकान की दूरी 150 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए. इस नीति का मांस व्यापारियों के संगठन ने कड़ा विरोध किया. इसे वापस नहीं लेने पर अदालत जाने की धमकी दी है.
मृतक के रिश्तेदारों ने अंतिम संस्कार में देरी की वजह से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं. वहीं अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मृतक के रिश्तेदार ने शव को छूने तक से मना कर दिया गया था.