पुणे पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति की पहचान 54 वर्षीय वासुदेव निवरुत्ति तायड़े के रूप में की गई है. तायड़े की गिरफ़्तारी के साथ लगभग तीन महीने के दौरान ऐसे तीसरे व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो ख़ुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में तैनात होने का दावा करते हुए लोगों को ठगते थे.
2002 गुजरात दंगों के बाद अपराध शाखा ने हैदराबाद के एक मौलवी और पांच अन्य लोगों को इस आरोप में गिरफ़्तार किया था कि उन्होंने दंगों का बदला लेने के लिए हैदराबाद और गुजरात के मुस्लिम युवकों को आतंकवाद का प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान भेजा था. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ये आरोप साबित नहीं कर सका.
17 जनवरी 2018 आठ साल की बच्ची का शव जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में मिला था. मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि हत्या से पहले लड़की के साथ कई बार सामूहिक बलात्कार किया गया था. प्रारंभिक जांच में मामले के एक आरोपी शुभम सांगरा को स्थानीय अदालत ने नाबालिग माना था. नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सांगरा अपराध के समय बालिग था.
17 जनवरी 2018 आठ साल की बच्ची का शव जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में मिला था. मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि हत्या से पहले लड़की के साथ कई बार सामूहिक बलात्कार किया गया था. जून 2019 में मामले के मुख्य आरोपी सांजी राम समेत पांच पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था.
घटना तमिलनाडु के तिरुवल्लूर ज़िले की है, जहां 17 वर्षीय 12वीं की छात्रा अपने हॉस्टल में मृत पाई गई. इससे पहले बीते 13 जुलाई को राज्य के कल्लाकुरिची ज़िले में भी 12वीं की एक अन्य छात्रा कथित तौर पर हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी.
अक्सर गिरफ़्तारी हो या ज़मानत, पुलिस और अदालत सत्ता से सहमति रखने वालों के मामले में 'बेल नियम है, जेल अपवाद' का सिद्धांत का हवाला देते दिखते हैं पर मुसलमानों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या पत्रकारों का नाम आते ही इस नियम को उलट दिया जाता है.
फिल्मकार अविनाश दास अपने सोशल मीडिया एकाउंट से दो तस्वीरें साझा की थीं. इनमें से एक तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ झारखंड की गिरफ़्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की थी, जबकि दूसरी तस्वीर में एक महिला नज़र आ रही थी, जिसके शरीर पर राष्ट्रीय ध्वज चित्रित किया गया था.
पुलिस ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बीते 16 अप्रैल को हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले का मुख्य आरोपी मोहम्मद असलम को भी बनाया है. आरोप है कि उसके द्वारा चलाई गई गोली से एक पुलिस उप-निरीक्षक घायल हो गए थे. पुलिस का दावा है कि वह 22 वर्ष का है, लेकिन द वायर को उसके परिवार द्वारा उपलब्ध कराए दस्तावेज़ उसकी उम्र 16 वर्ष बताते हैं. परिवार का दावा है कि हिंसा के वक़्त वह घर पर था.
आरोप है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले के जलालाबाद में 18 साल पहले अक्टूबर 2004 में तत्कालीन एसपी सहित 18 पुलिसकर्मियों ने दो ग्रामीणों को पकड़कर उनके गले में कारतूस की पेटी बांधकर तथा एक-एक बंदूक दोनों के कंधे पर लटकाकर उन्हें गोलियों से भून दिया था. बाद में पुलिसकर्मियों ने उन्हें डकैतों के गिरोह का सदस्य बता दिया था. अदालत के आदेश के बाद इनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हिंसा के बारे में लिखना कोई अपराध नहीं है. त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकार समीउल्लाह शब्बीर ख़ान के ख़िलाफ़ राज्य में पिछले साल हुई हिंसा से संबंधित एक ट्वीट के लिए यूएपीए और विभिन्न धाराओं के तहत मुक़दमा दर्ज किया था.
बीते अक्टूबर को लखीमपुर खीरी ज़िले में हुई हिंसा में जान गंवाने वाले आठ लोगों में निजी टीवी चैनल के लिए काम करने वाले पत्रकार रमन कश्यप भी शामिल थे. रमन के भाई ने एक याचिका में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष व अन्य के ख़िलाफ़ अलग से प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया. पीठ ने कहा कि जांच के परिणाम में पारदर्शिता और पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जैन की नियुक्ति की गई है.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के विरोध में बीते तीन अक्टूबर को वहां के आंदोलित किसानों ने ज़िले में स्थित उनके पैतृक गांव बनबीरपुर में आयोजित एक समारोह में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जाने का विरोध किया था. आरोप है कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा ने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी.
शीर्ष अदालत ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए वीडियो साक्ष्य के संबंध में फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुई देरी का संज्ञान लिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि विरोध करने वाले किसानों पर हमला करने को लेकर दर्ज केस को किसानों की मौत के बाद हुई हिंसा के मामले के साथ जोड़कर हल्का किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में पेश किए गवाहों की संख्या पर भी सवाल उठाए और कहा कि मामला है कि हज़ारों किसान रैली निकाल रहे थे और केवल 23 ही चश्मदीद हैं? इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि कुछ गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद कोर्ट ने मामले के अन्य गवाहों के बयान भी इसी धारा के तहत दर्ज करने का निर्देश दिया.