बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सरकारों से जीआरएपी-4 को सख़्ती से लागू करने को कहा है. साथ ही यह जोड़ा है कि बिना अदालत की अनुमति के इसे नहीं हटाया जाएगा.
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पर्यावरण क्षरण और जलवायु आपदाओं को ग्लोबल कहने से यह राय बनती है कि वे सभी को समान रूप से प्रभावित करती हैं, पर सच्चाई ये है कि जलवायु आपदाओं का सार्वभौमिक चरित्र है कि वे उसके दोषी पक्ष को अक्सर कम तथा निर्दोष सामान्यजन को अधिक प्रभावित करती हैं.
वीडियो: दिल्ली-एनसीआर में घटती वायु गुणवत्ता और बढ़ते प्रदूषण के बीच अक्सर पड़ोसी राज्यों के किसानों और पराली जलाने को इस समस्या का ज़िम्मेदार ठहराया जाया है, लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्या है इसका समाधान? बता रहे हैं इंद्र शेखर सिंह.
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