2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में तीन लोगों को बरी करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने यह संदेह ज़ाहिर किया है कि दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने 'सबूतों में हेरफेर' की और 'पूर्व निर्धारित और मशीनी तरीके' से चार्जशीट दाखिल की.
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दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित एक मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और चार अन्य को दोषी ठहराया है. इस घोटाले को ‘कोलगेट’ क़रार दिया गया था.
उत्तर पूर्व दिल्ली दंगे से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि मामले के चार आरोपियों में से एक के ख़िलाफ़ सबूत के तौर मौजूद वीडियो पुलिस ने जांच के लिए एफएसएल लैब भेजा था, लेकिन वह चल नहीं रहा था. पुलिस ने दोबारा सही वीडियो भेजने के बजाय अदालत में पूरक आरोप-पत्र दायर कर दिया था.
वीडियो: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर में आम आदमी पार्टी के नेताओं- मनीष सिसोदिया और सत्येंदर जैन के पोस्टर लगाए गए, जिनमें उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तंज़ किया गया. इससे ठीक पहले आठ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही थी. कांग्रेस के नेताओं से बातचीत.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीते 26 फरवरी को शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में सीबीआई द्वारा हिरासत में लिया गया था. पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था.
मामला यूपीए सरकार के समय डीआरडीओ के तहत भारत सरकार को तीन ईएमपी-145 विमानों की आपूर्ति से जुड़ा है. जिसमें इंटरदेव एविएशन सर्विसेज के निदेशक इंदर देव भल्ला पर विमान सौदे से कमीशन के रूप में प्राप्त काले धन को सफेद करने के लिए शेल कंपनियां बनाने का आरोप है.
बीती 4 फरवरी को साकेत ज़िला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने शरजील इमाम, छात्र कार्यकर्ता आसिफ़ इक़बाल तन्हा और सफूरा ज़रगर एवं आठ अन्य को जामिया हिंसा मामले में बरी कर दिया था. न्यायाधीश वर्मा ने पाया था कि पुलिस ने ‘वास्तविक अपराधियों’ को नहीं पकड़ा, लेकिन आरोपियों को ‘बलि का बकरा’ बनाने में कामयाब रही.
2019 जामिया हिंसा के संबंध में दर्ज मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तनहा सहित 11 लोगों को बरी करने वाले दिल्ली की अदालत के आदेश में कहा गया है कि मामले में पुलिस का तीन पूरक चार्जशीट दायर करना सबसे असामान्य था. इसने पूरक चार्जशीट दाखिल कर 'जांच' की आड़ में उन्हीं पुराने तथ्यों को पेश करने की कोशिश की.
जामिया नगर इलाके में दिसंबर 2019 में हुई हिंसा के संबंध में दर्ज मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तनहा सहित 11 लोगों को बरी करते हुए दिल्ली की अदालत ने कहा कि चूंकि पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ पाने में असमर्थ रही इसलिए उसने इन आरोपियों को बलि का बकरा बना दिया.
उत्तर-पूर्व दिल्ली में साल 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बीते तीन दिसंबर को कार्यकर्ता उमर ख़ालिद और ख़ालिद सैफ़ी को आरोपमुक्त कर दिया था.
दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले के अनुसार, नफ़रत भरे भाषणों आदि के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधान के तहत जांच और एफ़आईआर दर्ज करने के निर्देश के लिए सरकार की उचित मंज़ूरी की आवश्यकता होती है.
मामले में बरी किए जाने के बावजूद कार्यकर्ता उमर ख़ालिद और ख़ालिद सैफ़ी जेल में अभी रहेंगे, क्योंकि उन पर दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं. दोनों दो साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं. उमर को सितंबर 2020 और सैफ़ी को फरवरी 2020 में गिरफ़्तार किया गया था.
दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र-छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान हुई झड़प के बाद दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर उन पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें क़रीब 100 लोग घायल हुए थे. वहीं, एक छात्र की एक आंख की रोशनी चली गई थी.
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में संबंधित गवाहों को तलब न करने को लेकर दिल्ली पुलिस को सचेत होने की ‘अंतिम चेतावनी’ देते हुए कहा कि पूर्व में कई बार निर्देश देने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है.