बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में शामिल होने की बात स्वीकार ली है. हुसैन के वकील जावेद अली का कहना है कि उनके मुवक्किल ने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया. पुलिस के पास अपने दावों की पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य नहीं हैं.
दिल्ली पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के मुख्य साज़िशकर्ता के रूप में पेश किया गया है. हालांकि इस पूरे मामले में हुसैन की भूमिका से जुड़े तथ्य किसी और तरफ ही इशारा करते हैं.
दिल्ली दंगा मामलों में की जा रही जांच और गिरफ़्तारियों के बीच विशेष पुलिस आयुक्त ने एक आदेश में कहा था कि दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कुछ हिंदू युवकों की हिरासत में लिए जाने से समुदाय में आक्रोश है. हाईकोर्ट ने उनके स्पष्टीकरण देने पर उनसे ऐसे पांच और आदेश पेश करने को कहा है, जहां पहले ऐसे निर्देश दिए गए हों.
दिल्ली सरकार ने इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाए गए वकीलों के नामों को स्वीकार करने से मना कर दिया था. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकार के आदेश को ख़ारिज करते हुए पुलिस द्वारा भेजे गए वकीलों के नाम स्वीकार करने को कहा.
फरवरी के आख़िरी हफ्ते में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, उसकी प्रमुख वजहों में से एक केंद्रीय बलों को तैनात करने में हुई देरी है. साथ ही गृह मंत्री का यह दावा कि हिंसा 25 फरवरी को रात 11 बजे तक ख़त्म हो गई थी, तथ्यों पर खरा नहीं उतरता.
दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में वकीलों की नियुक्ति के संबंध में दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को नामंज़ूर करते हुए कहा कि दंगा मामले में पुलिस की जांच को अदालत ने निष्पक्ष नहीं पाया है, इसलिए पुलिस के पैनल को मंज़ूरी दी गई, तो मामलों की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी.
वीडियो: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की छात्रा नरगिस नसरीन ने फरवरी के दंगों में अपना घर और अपनी पढ़ाई की किताबें आदि खोने के बावजूद अच्छे अंकों के साथ 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पास की है. वह कैसे उस दौर से गुज़रीं और कैसे परिवार को संभाला, उन्हीं की ज़बानी.
एक स्थानीय अदालत को बताया गया कि दिल्ली हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक जाफराबाद और मौजुपर मेट्रो स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और फोटो कब्ज़े में नहीं ली हैं. इस पर अदालत ने कहा कि पुलिस को ये बताना कि कब और कौन-से सबूत इकट्ठे करने हैं, कोर्ट का काम नहीं है.
गुजरात दंगों के बाद की गई कुछ रिकॉर्डिंग्स बताती हैं कि किस तरह संघ परिवार के सदस्यों को पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स के बतौर नियुक्त किया गया, जिन्होंने उन मामलों को 'सेटल' करने में मदद की, जिनमें आरोपी हिंदू थे. अब दिल्ली दंगों के मामले में केंद्र सरकार अपनी पसंद के पब्लिक प्रॉसीक्यूटर चुनना चाहती है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ही मामले में अलग-अलग याचिकाएं दायर करने के लिए दिल्ली पुलिस पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि वे न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग और सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.
दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने फरवरी में हुए दंगों में मारे गए दो भाइयों की हत्या के मामले में 11 आरोपियों के ख़िलाफ़ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की. हिंसा के दौरान आमिर और उसके भाई हाशिम की हत्या कर दी गई थी.
उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीते फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा को 'लेफ्ट-जिहादी-नेटवर्क' द्वारा करवाया 'हिंदू-विरोधी' दंगा बताकर पेश करने की कोशिशें की गई हैं. लेकिन सच्चाई क्या है?
सरकार ने इस हिंसा में हुई मौत के मामलों में 10 लाख रुपये, स्थाई तौर पर शारीरिक क्षति के लिए पांच लाख रुपये, गंभीर चोटों के लिए दो लाख रुपये, हल्की चोटों के लिए 20,000 रुपये मुआवज़ा देने का वादा किया था.
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा के भाषण के बाद दंगे शुरू हुए थे लेकिन अब तक उनके ख़िलाफ़ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली पुलिस ने ऐसा उन जनहित याचिकाओं के जवाब में कहा है, जिनमें कपिल मिश्रा सहित भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर नफ़रत भरे भाषण देने के आरोप लगाते हुए इनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.