सुप्रीम कोर्ट झारखंड के धनबाद में एक न्यायाधीश की कथित हत्या के मद्देनज़र देशभर में न्यायाधीशों और वकीलों की सुरक्षा से जुड़े स्वतः संज्ञान वाले मामले की सुनवाई कर रही है. विभिन्न राज्यों द्वारा जवाब दाख़िल नहीं करने को लेकर नाराज़ शीर्ष अदालत ने मामले में इन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 10 दिन के अंदर जवाबी हलफ़नामा दाख़िल करने को कहा है.
धनबाद के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद मौत के मामले में सीबीआई की अब तक की जांच पर नाराज़गी जताते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि एजेंसी अपनी जांच पेशेवर तरीके से करे क्योंकि मामला बहुत गंभीर है.
धनबाद के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की सीलबंद रिपोर्ट में अधिक विवरण शामिल नहीं है. साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हर हफ़्ते सीबीआई जांच की प्रगति देखेंगे.
सीबीआई ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री डालने के मामले में 16 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था. इस मामले में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद नंदीगाम सुरेश और एक अन्य नेता की भूमिका जांच के दायरे में है.
धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जिनमें गैंगस्टर और हाई-प्रोफाइल व्यक्ति को अदालत से उम्मीद के अनुरूप फैसला नहीं मिलता तो वे न्यायपालिका को छवि धूमिल करना शुरू कर देते हैं. न्यायाधीश को शिकायत करने तक की स्वतंत्रता नहीं है, ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाती है. जब वे पुलिस या सीबीआई या अन्य से शिकायत करते हैं, तो ये एजेंसियां प्रतिक्रिया नहीं देती
धनबाद के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए उस पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने कहा है कि जांच में देरी या किसी तरह की चूक से मामले की सुनवाई पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है.
धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी को घटना के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने के लिए और दूसरे पुलिस अधिकारी को न्यायाधीश को टक्कर मारने वाले ऑटो की चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के लिए निलंबित किया गया है. धनबाद के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद 28 जुलाई की सुबह सैर पर निकले थे, जब एक ऑटो रिक्शा ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी.
झारखंड में धनबाद के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की बीते 28 जुलाई की सुबह सैर के दौरान एक ऑटो रिक्शा से टक्कर के बाद मौत हो गई थी. घटना को पहले हिट एंड रन माना जा रहा था लेकिन मौक़ा-ए-वारदात की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हत्या का संदेह जताया जा रहा है.
धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8 उत्तम आनंद की बुधवार सुबह सैर के दौरान एक ऑटो रिक्शा से टक्कर के बाद मौत हो गई थी. घटना को पहले हिट एंड रन माना जा रहा था लेकिन मौक़ा-ए-वारदात की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कथित हत्या का संदेह जताया जा रहा है.
झारखंड के धनबाद शहर में बुधवार को सुबह की सैर पर निकले झारखंड के एक जिला जज उत्तम आनंद को एक ऑटोवाले ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ऑटोवाले ने उन्हें जान-बूझकर टक्कर मारी है. मृतक जज धनबाद में माफ़ियाओं से जुड़े कई मामलों की सुनवाई कर रहे थे और हाल ही में दो गैंगस्टरों की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी.
घटना धनबाद के झरिया टाउन स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खदान में हुई. यहां की कोयला खदानों में वर्षों से आग लगी हुई है, जो बुझाई जा सकी है. यहां सभी बस्तियों को हटाने का आदेश हो चुका है, लेकिन लोग इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं हैं.
झारखंड के गिरिडीह ज़िले के पिपराटांड़ गांव का मामला. बीते 13 जून को 150 लोगों की भीड़ ने हत्या के आरोपी सुरेश मरांडी के घर पर हमला कर उनके घर को आग लगा दी थी और उन्हें पीट-पीटकर मार डाला था. उनके तीन संबंधियों के भी घर जला दिए गए थे.
पर्यावरण को लेकर काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस इंडिया ने 287 शहरों के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है. दिल्ली प्रदूषण के मामले में देश में 10वें नंबर पर है, जबकि शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के छह शहर हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि क़ानून जनता को डराने और उनकी आवाज़ दबाने के लिए नहीं बल्कि आम जन-मानस में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के लिए होता है.
ग्राउंड रिपोर्ट: सरकारी दावों के इतर झारखंड में ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि आधार और नेटवर्क जैसी तकनीकी दिक्कतों और प्रशासन की लापरवाही के चलते बड़ी संख्या में गरीब-मज़दूर भूख से जूझने को विवश हैं.