छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ‘छत्तीसगढ़ ग़ैरक़ानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक’ विधानसभा में पेश करने वाली है, जिसमें अवैध धर्मांतरण की स्थिति में अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है. मसौदे में कहा गया है कि ‘एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन अनुचित प्रभाव, जोर-जबरदस्ती, प्रलोभन या विवाह या किसी कपटपूर्ण तरीके से से नहीं कराया जा सकता है.