अरविंद केजरीवाल को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को लेकर कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए, यह दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि कोई आरोपी ज़मानत मांगते समय अपना बचाव कैसे कर सकता है यदि उसके पास वे दस्तावेज़ नहीं हैं जो उसके पक्ष में हैं.
आप विधायक अमानतुल्लाह ख़ान के ख़िलाफ़ दो मामले दर्ज हैं. एक वक़्फ़ बोर्ड नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं, दूसरा मामला दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो ने कथित आय से अधिक संपत्ति को लेकर दर्ज किया है.
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को मिली ज़मानत पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि अदालतों को ज़मानत आदेशों पर केवल असाधारण परिस्थिति में ही रोक लगानी चाहिए.