सूत्रों ने कहा है कि चूंकि इस फंड में व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा पैसा जमा किया जाता है इसलिए कैग को चैरिटेबल संस्था को ऑडिट करने का अधिकार नहीं है.
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की यह सफाई उसकी इस घोषणा के दो सप्ताह बाद आई है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए स्थापित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'पीएम केयर्स फंड' के लिए सभी कॉरपोरेट दान को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) व्यय माना जाएगा.
इस सप्ताह भारतीय राजदूतों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनयिकों को अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से पीएम केयर्स फंड के लिए धन जुटाने के लिए कहा था.
कोरोना वायरस से निपटने में आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र ने ‘पीएम केयर्स फंड’ की घोषणा की है. हालांकि इसके जैसा ही पहले से मौजूद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में प्राप्त राशि का काफ़ी कम हिस्सा ख़र्च किया जा रहा है और 2019 के आख़िर तक में इसमें 3800 करोड़ रुपये का फंड बचा था.
इन समितियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे कोरोना महामारी से विभिन्न क्षेत्रों में खड़ी हुई समस्याओं की पहचान कर उसका प्रभावी समाधान निकालेंगे.