पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आवारा जानवरों के हमलों से संबंधित 193 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कुत्तों और मवेशियों सहित आवारा जानवरों के हमलों के मामलों में पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए प्राथमिक तौर पर सरकार उत्तरदायी होगी, जो दोषी से इसकी वसूली कर सकती है.