दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के विशेषज्ञ, जो राष्ट्रीय चीता परियोजना संचालन समिति के सदस्य हैं, ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे पत्र में कहा है कि परियोजना के वर्तमान प्रबंधन के पास 'बहुत कम या कोई वैज्ञानिक प्रशिक्षण नहीं' है और वह उनकी राय को नज़रअंदाज़ कर रहा है.