केरल हाईकोर्ट ने पाया कि केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के दौरान यूजीसी के उस नियम का पालन नहीं किया गया, जिसके तहत कुलाधिपति को तीन या उससे अधिक दावेदारों की सूची भेजना अनिवार्य है. बीते दिनों राज्यपाल ने भी कुलपति से इसी आधार पर इस्तीफ़ा मांगा था.