असम सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एक शिक्षक से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सभी प्रकार की शालीनता का उदाहरण होने की उम्मीद की जाती है, इसलिए ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक हो गया है. सभी शिक्षकों को भड़कीले न दिखने वाले सादा रंगों के साफ, सभ्य और शालीन कपड़े पहनने होंगे.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर स्थित हिंदू कॉलेज का मामला. छात्राओं का आरोप है कि उन्हें कॉलेज गेट पर बुर्का उतारने के लिए मजबूर किया गया. इस मामले को लेकर छात्रों, समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं और निर्धारित नियमों पर अड़े रहे कॉलेज शिक्षकों के बीच झड़प भी हुई थी.
बारामूला के एक स्कूल ने 25 अप्रैल को जारी सर्कुलर में शिक्षिकाओं से स्कूल अवधि के दौरान हिजाब पहनने से परहेज़ करने को कहा था. बाद में इसमें संशोधन करते हुए स्कूल ने बताया कि उसने नक़ाब पहनने से मना किया है क्योंकि यह विशेष तौर पर सक्षम बच्चों का स्कूल है और बच्चों को भावभंगिमा के ज़रिये पढ़ाया जाता है.
उडुपी के महिला पीयू कॉलेज की छह मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि उन्हें एक जनवरी से कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही है. भाजपा विधायक के. रघुपति भट की अध्यक्षता वाली कॉलेज विकास समिति का कहना है कि जब तक मामले का समाधान नहीं निकल जाता, तब तक छात्राएं ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकती हैं.
मामला उडुपी के महिला पीयू कॉलेज का है. छह मुस्लिम छात्राओं का आरोप है कि प्राचार्य उन्हें कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. साथ ही उन्हें उर्दू, अरबी और बेरी भाषा में बात करने नहीं दी जा रही है. प्राचार्य का कहना है कि छात्राएं परिसर में हिजाब पहन सकती हैं लेकिन कक्षा में इसकी इजाज़त नहीं है.
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों के तहत निर्धारित वकीलों के ड्रेसकोड के अनुसार, अधिवक्ता के लिए सफेद शर्ट, काला कोट और सफेद नेकबैंड लगाना अनिवार्य है. याचिका में कहा गया कि भीषण गर्मी में कोट पहनकर एक अदालत से दूसरी अदालत जाना वकीलों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता है.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा आठ दिसंबर को जारी परिपत्र के मुताबिक, सभी सरकारी कर्मचारियों को कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हाथ से होने वाली सूतकताई को बढ़ावा मिल सके.
बिहार की राजधानी पटना के जेडी वीमेंस कॉलेज ने छात्राओं के लिए एक निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सभी छात्राओं को शनिवार को छोड़कर हर दिन निर्धारित ड्रेस कोड में कॉलेज आना होगा. नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर 250 रुपये जुर्माना देना होगा.
छात्राओं के हॉस्टल वापस आने की टाइमिंग, मोरल पुलिसिंग, यौन प्रताड़ना और भेदभावपूर्ण नियमों के ख़िलाफ़ शुरू हुआ पिंजरा तोड़ आंदोलन अब कई राज्यों के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने लगा है.
बॉम्बे हाई कोर्ट में क़ानूनी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने इस सवाल से नाराज़ होकर कोर्ट से वॉक आउट कर दिया.