शिवसेना के शिंदे गुट ने संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की विरासत के साथ-साथ पार्टी के ‘धनुष और तीर’ चुनाव चिह्न पर दावा किया था. साथ ही मांग की थी कि उद्धव ठाकरे समूह को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसके बाद आयोग ने इस प्रतीक पर रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी का चुनाव चिह्न ‘तीर-कमान’ आवंटित करने संबंधी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की याचिका की सुनवाई पर आगे बढ़ने के लिए निर्वाचन आयोग को अनुमति देते हुए उद्धव ठाकरे नीत खेमे की इसे रोकने की मांग वाली याचिका ख़ारिज कर दी.
जदयू पर अपने चुनाव चिह्न ‘तीर’ के साथ चुनाव लड़ने से इसलिए रोक लगाई गई है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना के चुनाव चिह्न ‘धनुष और तीर’ यह काफी मिलता-जुलता है.