बीते 21 अप्रैल को तमिलनाडु विधानसभा ने कारखाना (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया था जिसमें काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए थे. अब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि कई श्रमिक संगठनों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के बाद विवादास्पद अधिनियम को वापस ले लिया गया है.
तमिलनाडु विधानसभा से पारित कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने वाले विधेयक में दैनिक कार्य के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है. हालांकि, राज्य के श्रम मंत्री का कहना है कि इसका वर्तमान 48 घंटे के कार्य-सप्ताह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे केवल उन जगहों पर लागू किया जाएगा, जहां श्रमिक इसे पसंद करते हों.